Tuesday, September 26, 2023
Homeहिन्दीजानकारीWorld Consumer Rights Day, के अवसर पर जाने क्या कहता है एक...

World Consumer Rights Day, के अवसर पर जाने क्या कहता है एक ग्राहक का अधिकार।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 (World Consumer Rights Day 2021) हर साल 15 मार्च के दिन उपभोक्ता के अधिकारो और जरूरतो के बारे में जागरूकता को फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को उपभोक्ताओ के अधिकारो की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है, कि उपभोक्ता के अधिकार बाजारवाद और सामजिक अन्याय के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। आइए जानते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के थीम, इतिहास और महत्व इस सबके बारे में। कंस्यूमर को उनके राइट्स से अवगत कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है।


विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम


विश्व उपभोक्ता दिवस साल 2021 की थीम है ‘प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना इस थीम का उद्देश्य रखा गया है प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता को फैलाना ताकि पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को बचाया जा सके।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व

World Consumer Rights Day, के अवसर पर जाने क्या कहता है एक ग्राहक का अधिकार।


भारत में, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि भारत के राष्‍ट्रपति ने इसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम साल 1949 के अधिनियम को स्वीकारा किया था। हालांकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज के दिन यानी कि 15 मार्च को ही मनाया जाता है।

उपभोक्ताओ का अधिकार क्या हैं

उपभोक्ता अधिकार की परिभाषा ‘सूचना का अधिकार’ है, उपभोक्ता के मामलो को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने निम्नलिखित अधिकारो में सूचीबद्ध किया है।

1. सुरक्षा का अधिकार

2. सूचित किए जाने का अधिकार

3. चुनने का अधिकार

4. सुने जाने का अधिकार.

5. समस्या के समाधान का अधिकार

6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार


विश्व उपभोक्ता दिवस का इतिहास

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विचार राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दिया था। 15 मार्च साल 1962 को, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारो के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। जॉन एफ कैनेडी विश्व के पहले नेता थे जिन्होंने उपभोक्ता अधिकारो की बात की थी।


9 अप्रैल साल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देशो को मंजूरी दे दी। साल 1983 में, पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तभी से हर साल 15 मार्च के दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जमाखोरी, कालाबाजारी, नापतोल में गड़बड़ी, मिलावट, मनचाहा दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्रीकरना, भोले भाले ग्राहको को ठगना, 

सामान की बिक्री के बाद उसकी गारंटी व वारंटी के बावजूद भी सेवा प्रदान न करना जैसी ढेरो समस्याओ से अक्सर ग्राहको का सामना होता रहता है। उन्हें ऐसी ही समस्याओ से निजात दिलाने के लिए उन्हें व उन्हें जागरूक करने के लिए 15 मार्च को हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। असल में यह कस्टमर्स को उनकी शक्तियो और उनके अधिकारो के बारे में जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

विश्व उपभोक्ता दिवस की शुरुआत कब से हुई थी

सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन की नींव 15 मार्च साल 1962 को अमेरिका में रखी गई थी और 15 मार्च साल 1983 से यह दिवस इसी दिन लगातार मनाया जा रहा है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत साल 1966 में मुंबई में हुई थी। उसके बाद साल 1974 में पुणे में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद कई राज्यो में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया। इस तरह उपभोक्ता के हितो के संरक्षण की दिशा में यह आंदोलन आगे बढ़ता गया। 


तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर 9 दिसंबर साल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पुरे देश में लागू किया गया पिछले कई सालो से भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। जबकि उपभोक्ताओ को उनके अधिकारो से परिचित कराने के लिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया जाता है।


विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य 

इस दिन को मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि उपभोक्तायो को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं। तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट किया गया है कि हर एक व्यक्ति जिसने किसी समान या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान का आश्वासन दिया है और ऐसे में किसी भी तरह के शोषण या उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है।

कहीं भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत 

नए लागू हुए नियमों के अनुसार उपभोक्ता चाहे तो किसी भी कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले केस वहीं दर्ज किया जाता था, जहां सामान बनाने वाले या सर्विस देने कंपनी का दफ्तर होता था।

सेलिब्रिटी को भी देना पड़ सकता है जवाब

भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटीज को भी सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया गया है। ऐसे में सेलिब्रिटीज ज्यादा सोच समझकर ही विज्ञापन का चुनाव करते हैं।

नए कानून में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल

नए कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल किया गया है। यानी कि अब ऑनलाइन खरीदारी करने वालो को उत्पाद या सेवा के लिए कस्टमर केयर के सहारे बैठने की आवश्यकता नहीं हैं। अपनी शिकायत के साथ जगह भी चाहे तो दर्ज करा सकते हैं।

सामग्री विक्रेता भी अब कानून के दायरे में

नए लागू हुए नियम के अनुसार अब सामान बेचने वाला भी कानून के दायरे में होगा। अगर कोई दुकानदार सामान को तय किए गए MRP से ज्यादा पर बेच रहा है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी।

World Consumer Rights Day, के अवसर पर जाने क्या कहता है एक ग्राहक का अधिकार।

खाने की चीजो में मिलावट होने से हो सकती है उम्रकैद की सजा

अब कानून के दायरे में खाने पीने की चीजों को भी लाया गया है। यानी कि खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जेल का प्रावधान भी रखा गया है। खान-पान के विभिन्न प्रकार वस्तुओं में किसी भी प्रकार मिलावट होने पर 6 महीने की सजा. जबकि मिलावट के कारण ग्राहक की मौत होने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है।  

ग्राहको के परेशानी पर होगी सुनवाई 

नए लागू हुए कानून में ग्राहको के समस्या की सुनवाई का प्रावधान रखा गया है। यानि की खरीदारी करने के दौरान शोषण के विरुद्ध वह केस कर सकता है और इसकी सुनवाई की जाएगी।

ग्राहको की शिकायतो को निपटाने का अधिकार

कंपनी के लिए ग्राहक के किसी भी प्रकार समस्या का निवारण करना अनिवार्य बताया गया है।

Conclution

आप और हम भी एक ग्राहक हैं हमको भी नए कानून को अपनाते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ताकि देश में इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरा हो और देश में कोई भी ग्राहक विक्रेता के चाल में ना फंसे और अपने अधिकार को हासिल करें। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इस पोस्ट को लाइक करें और शेयर करें साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमे कमेंट करके पूछ सकते हैं।

Jhuma Ray
Jhuma Ray
नमस्कार! मेरा नाम Jhuma Ray है। Writting मेरी Hobby या शौक नही, बल्कि मेरा जुनून है । नए नए विषयों पर Research करना और बेहतर से बेहतर जानकारियां निकालकर, उन्हों शब्दों से सजाना मुझे पसंद है। कृपया, आप लोग मेरे Articles को पढ़े और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो निसंकोच मुझसे संपर्क करें। मैं अपने Readers के साथ एक खास रिश्ता बनाना चाहती हूँ। आशा है, आप लोग इसमें मेरा पूरा साथ देंगे।
RELATED ARTICLES

Leave a Reply

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: